UPSC Geologist & Geo-Scientist Exam Eligibility Details: Union Public Service Commission (UPSC) Combined Geologist & Geo-Scientist Examination eligibility details are given below…
UPSC भूविज्ञानी और भू-वैज्ञानिक परीक्षा पात्रता विवरण: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) संयुक्त भूविज्ञानी और भू-वैज्ञानिक परीक्षा पात्रता विवरण नीचे दिए गए हैं …
1) Nationality: A candidate must be either :
i. a Citizen of India, or/*
ii. a subject of Nepal, or
iii. a subject of Bhutan, or
iv. a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India. or
v. a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia or from Vietnam with the intention of permanently settling in India.
Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.
A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him/her by the Government of India.
1) राष्ट्रीयता: एक उम्मीदवार या तो होना चाहिए: मैं। भारत का नागरिक, या / * ii। नेपाल का एक विषय, या iii। भूटान का एक विषय, या iv। एक तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से भारत आया था। या v। भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, ज़ाम्बिया, मलावी, ज़ैरे और इथियोपिया से या वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पलायन कर चुका है। । बशर्ते कि श्रेणियों (बी), (सी), (डी) और (ई) से संबंधित एक उम्मीदवार एक व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। एक उम्मीदवार जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में शामिल किया जा सकता है लेकिन नियुक्ति की पेशकश भारत सरकार द्वारा उसे / उसके लिए आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद ही दी जा सकती है।
2) Age: i. For Geologist and Geophysicist and Chemist (Group ‘A’) in the Geological Survey of India, an attached office of Ministry of Mines, Government of India: A candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 32 years on the first day of the month of January of the year in which the Examination is to be held (i.e. as on 1st January, 2020] i.e. he/she must have been born not earlier than 2nd January, 1988 and not later than 1st January 1999.
2) आयु: i। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रसायनज्ञ (समूह ‘ए’) के लिए, खान मंत्रालय, भारत सरकार के एक संलग्न कार्यालय: एक उम्मीदवार को 21 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए और 32 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए उस वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन पर, जिसमें परीक्षा आयोजित की जानी है (अर्थात 1 जनवरी, 2020 तक) अर्थात उसका जन्म 2 जनवरी, 1988 से पहले नहीं हुआ है और बाद में 1 की तुलना में नहीं हुआ है। जनवरी 1999।
ii. For Jr. Hydrogeologist (Scientist B) (Group A) in Central Ground water Board, Ministry of Water Resources:- Must have attained the age of 21 years and must not have attained at the age of 35 years on 1st January 2020 i.e. he/she must have been born not later than 2nd January 1985 and not later than 1st January 1999.
ii। केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय में जूनियर हाइड्रोलॉजिस्ट (साइंटिस्ट बी) (ग्रुप ए) के लिए: – 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और 1 जनवरी 2020 को 35 वर्ष की आयु में प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए। वह २ जनवरी १९8५ से बाद में नहीं और १ जनवरी १ ९९९ से बाद में पैदा हुआ होगा।
3) Age Relaxation:
i. 5 years in case of SC/ST candidates
ii. 3 years for OBC candidates.
iii. Age is additionally relaxable by 5 years for those applicants who had ordinarily been domiciled in the State of Jammu & Kashmir during the period from the 1st January, 1980 to the 31st day of December, 1989.
iv. 3 years for Defence Services personnel (disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof).
v. 5 years in case of ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs.
vi. 10 years in the case of blind, deaf-mute and Orthopaedically handicapped persons.
3) आयु में छूट:
i। एससी / एसटी उम्मीदवारों के मामले में 5 वर्ष
ii। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 3 साल।
iii। 1 जनवरी, 1980 से दिसंबर, 1989 के 31 वें दिन की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में जिन आवेदकों का सामान्य रूप से अधिवास किया गया था, उनके लिए आयु में 5 वर्ष की छूट है।
iv। रक्षा सेवाओं के कर्मियों के लिए 3 वर्ष (किसी विदेशी देश के साथ शत्रुता के दौरान संचालन में अक्षम और अशांत क्षेत्र में और परिणाम के रूप में जारी किया गया)।
v। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 5 वर्ष जिसमें कमीशन अधिकारी और ECO / SSCO शामिल हैं।
vi। अंधे, बहरे-मूक और आर्थोपेडिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के मामले में 10 साल।
4) Educational Qualification:
(a). For Geologists Gr ‘A’ in Geological Survey of India: Masters Degree in Geological Science or Geology or Geo-Exploration or Mineral Exploration or Engineering Geology or Marine Geology or Earth Science and Resource management or Oceanography and Coastal Areas Studies or Petroleum Geosciences or Petroleum Exploration or Geochemistry or Geological Technology from a university incorporated by an Act of the central or State Legislature in India or an Educational Institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed university under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956).
4) शैक्षिक योग्यता:
(क)। भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूवैज्ञानिकों के लिए ‘ए’: भूगर्भीय विज्ञान या भूविज्ञान या भू-अन्वेषण या खनिज अन्वेषण या इंजीनियरिंग भूविज्ञान या समुद्री भूविज्ञान या पृथ्वी विज्ञान और संसाधन प्रबंधन या समुद्र विज्ञान और तटीय क्षेत्रों के अध्ययन या पेट्रोलियम भूविज्ञान या पेट्रोलियम अन्वेषण में परास्नातक डिग्री। या भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक शैक्षिक संस्थान द्वारा शामिल विश्वविद्यालय से जियोकेमिस्ट्री या भूवैज्ञानिक प्रौद्योगिकी या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया जा सकता है (3) 1956)
(b). For Geophysicists Gr ‘A’ in Geological Survey of India: M.Sc. in Physics or Applied Physics or M.Sc. (Geophysics) or Integrated M.Sc. (Exploration Geophysics) or M.Sc (Applied Geophysics) or M.Sc. (Marine Geophysics) Or M.Sc. (Tech.) (Applied Geophysics) from a University incorporated by an Act of Parliament or State Legislature in India or other educational institutes established by an Act of the Parliament or declared to be deemed universities under the University Grants Commission Act, 1956.
(ख)। भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूभौतिकीविदों के लिए ‘A’: M.Sc. भौतिकी या एप्लाइड भौतिकी या M.Sc. (जियोफिजिक्स) या इंटीग्रेटेड एम.एससी। (एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स) या M.Sc (एप्लाइड जियोफिजिक्स) या M.Sc. (समुद्री भूभौतिकी) या M.Sc. (टेक।) (एप्लाइड जियोफिजिक्स) भारत के संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षणिक संस्थानों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के तहत समझा विश्वविद्यालयों के रूप में शामिल विश्वविद्यालय से।
(c). For Chemists Gr ‘A’ in Geological Survey of India: M. Sc. in Chemistry or Applied Chemistry or Analytical Chemistry from a University incorporated by an Act of Parliament or State Legislature or other educational Institutes established by an Act of the Parliament or declared to be deemed Universities under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 i.e. recognized University.
(सी)। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में केमिस्ट्स के लिए ‘ए’: एम। एससी। संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शामिल विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान या विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालयों के रूप में माना जाता है (मान्यता प्राप्त) विश्वविद्यालय।
(d). For Junior Hydrogeologists (Scientist-B) Group ‘A’ in Central Ground Water Board: Masters Degree in Geology or Applied Geology or Marine Geology from a from a university incorporated by an Act of the central or State Legislature in India or other Educational Institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed university under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or Masters Degree in Hydrogeology from a recognised university.
(घ)। केंद्रीय भूजल बोर्ड में जूनियर हाइड्रोलॉजीोलॉजिस्ट (साइंटिस्ट-बी) समूह ‘ए’ के लिए: भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा शामिल विश्वविद्यालय से भूविज्ञान या एप्लाइड जियोलॉजी या समुद्री भूविज्ञान में मास्टर्स डिग्री स्थापित या अन्य शैक्षिक संस्थानों की स्थापना। संसद के एक अधिनियम द्वारा या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय माना जाता है या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हाइड्रोलॉजी में मास्टर्स डिग्री।
5) Physical standards: Candidates must be physically fit according to physical standards for admission to Combined Geo-Scientist & Geologist Examination as per the regulations specified in the examination notification.
5) शारीरिक मानक: संयुक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार उम्मीदवारों को संयुक्त भू-वैज्ञानिक और भूविज्ञानी परीक्षा में प्रवेश के लिए शारीरिक मानकों के अनुसार शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए।
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